अगर आप एक किसान है और खेती-बाड़ी करते हैं तो आपको भी सिंचाई पाइपलाइन की आवश्यकता पड़ती होगी जिस पर आपको राज्य सरकार द्वारा 60% की सब्सिडी यानी छूट दी जा रही है । ऐसे में उन किसानों को बेहद लाभ मिलेगा जो सिंचाई पाइपलाइन लेना चाहते हैं ।
सिंचाई पाइप विभिन्न प्रकार के आते हैं फीता सिंचाई पाइप और प्लास्टिक सिंचाई पाई । अगर आप मशीन से सिंचाई करते हैं तो इसके लिए आपके फीता सिंचाई पाइप की आवश्यकता होती है अगर आप बिजली से सिंचाई करते हैं या सोलर से सिंचाई करते हैं तो उसमें आप प्लास्टिक पाइप का भी उपयोग कर सकते हैं ।

किसानों को सिंचाई पाइप पर 60% छूट
किसान भाइयों को सिंचाई पाइप पर 60% की छूट दी जा रही है इसका लाभ लेने के लिए किस को अपने राज्य की कृषि विभाग की ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरना है । Sinchai Pipeline Yojana Uttar Pradesh योजना का लाभ लेने के लिए आपके बैंक खाते में डीबीटी भी चालू होना चाहिए ।
सिंचाई पाइप पर मिलने वाले सब्सिडी DBT के माध्यम से ही आपके बैंक खाते में आएगी और उसका पूरा पैसा आपको तभी मिलेगा जब आपके बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होगा । इसलिए इस बैंक खाते का उपयोग करें जिसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए ।
सिंचाई पाइप सब्सिडी पर पात्रता
किसानों को दी जाने वाली सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना पर निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है जो इस प्रकार है –
- आवेदक किसान मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए ।
- किसान के खेत में बोर होना चाहिए ।
- कृषि योग्य उपजाऊ जमीन होनी चाहिए ।
- किसान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए ।
- किसान के पास सभी दस्तावेज होने चाहिए ।
सिंचाई पाइप सब्सिडी के लिए डॉक्यूमेंट
किसानों को प्राप्त होने वाली सिंचाई पी पर सब्सिडी का फॉर्म भरने हेतु निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं ।
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- खेती से जुड़े कागजात खसरा खतौनी
- कृषि विभाग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन
सिंचाई पाइप पर मिलने वाली सब्सिडी
सिंचाई पाइप पर किसान को न्यूनतम 60% की सब्सिडी प्राप्त होती है किसी-किसी राज्य में यह सब्सिडी 70 से 80 परसेंट तक दी जाती है । सिंचाई पाइप सब्सिडी का पूरा पैसा आपके बैंक खाते में फार्म अप्रूवल के साथ भेज दिया जाएगा ।
Sinchai Pipeline Yojana Uttar Pradesh फार्म इस प्रकार भरे?
सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना का फॉर्म भरने के लिए किसानों को प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरना है जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है –
1. किसानों को सबसे पहले agriculture.up.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा ।
2. वेबसाइट पर Up agriculture registration लिंक पर क्लिक करना है ।
3. अब आपको अपना टोकन जनरेट करके आवेदन फॉर्म भरना है ।
4. फार्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें और फाइनल सबमिट करें ।
इस प्रकार आपका आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा और आपके बैंक खाते में सब्सिडी की धनराशि भेज दी जाएगी ।
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